उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) और (कोविड-19) के बारे में पूरी जानकारी
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य):
अनाथ या अभिभावक खो चुके बच्चों को सहारा देगी ये योजना
उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के अंतर्गत आर्थिक मदद का ऐलान किया है. आइए जानते हैं कौन से बच्चे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और कैसे करें आवेदन:
किन बच्चों को मिलेगा योजना का लाभ?
उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के अंतर्गत आर्थिक मदद का ऐलान किया है. आइए जानते हैं कौन से बच्चे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और कैसे करें आवेदन:
किन बच्चों को मिलेगा योजना का लाभ?
- जिन बच्चों के माता-पिता या अभिभावक का कोविड-19 के अलावा किसी अन्य कारण से देहांत हो गया हो (18 वर्ष से कम आयु)।
- जिन बच्चों के माता-पिता या अभिभावक का कोविड-19 या किसी अन्य कारण से देहांत हो गया हो और वो 18 से 23 आयु के बीच हों, सरकारी कॉलेज/विश्वविद्यालय/तकनीकी संस्थान से 12वीं पास कर स्नातक डिग्री/डिप्लोमा कर रहे हों या NEET, JEE, CLAT जैसी परीक्षाएं पास कर चुके हों
- जिन बच्चों की माँ तलाकशुदा या परित्यक्ता हों।
- जिनके माता-पिता या परिवार का मुखिया जेल में हों।
- बाल मजदूरी, भीख मांगने या देह व्यापार से छुड़ाए गए बच्चे जिन्हें परिवार में समायोजित किया गया हो।
- भिक्षावृत्ति या देह व्यापार से जुड़े परिवारों के बच्चे।
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लाभ क्या हैं?
रु. 2500/- प्रति माह की आर्थिक सहायता
रु. 2500/- प्रति माह की आर्थिक सहायता
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना मे आवेदन कैसे करें?
- योजना में आवेदन के लिए आप विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं ।
- आवेदन फॉर्म का लिंक - http://www.upbalayog.com/assets/website/images/pdf/mahila.pdf
- आवेदन फॉर्म को भरकर कार्यालय जिला बल संरक्षण इकाई या जिला प्रबोशन अधिकारी कार्यालय में जमा करना है।
योजना से जुड़ी अधिक जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के लिए महिला कल्याण विभाग, या विभाग की वेबसाइट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।
इस योजना का लाभ लेकर आर्थिक मदद प्राप्त करें और अपना भविष्य उज्जवल बनाएं!
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड-19) :
कोविड पीड़ित बच्चों को सहारा
कोविड-19 के कारण माता-पिता को खो चुके बच्चों के लिए आर्थिक मदद और शिक्षा की गारंटी
उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी से प्रभावित बच्चों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड-19) की शुरुआत की है.
कोविड-19 के कारण माता-पिता को खो चुके बच्चों के लिए आर्थिक मदद और शिक्षा की गारंटी
उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी से प्रभावित बच्चों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड-19) की शुरुआत की है.
आइए जानते हैं इस योजना के लाभ:
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना मे आवेदन कैसे करें?
- आर्थिक सहायता: जिन बच्चों के माता-पिता या दोनों की मृत्यु कोविड-19 संक्रमण से हुई है, उन्हें इस योजना के तहत ₹4,000 प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. (0 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे)
- निःशुल्क शिक्षा: 1 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को अटल आवासीय विद्यालयों और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जाएगा. (12वीं कक्षा तक)
- लैपटॉप सुविधा: 9वीं कक्षा या उससे ऊपर के या 18 वर्ष की आयु तक के वो बच्चे जो व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें राज्य सरकार द्वारा ₹1,01,000 (एक लाख एक हजार रुपये) की राशि में लैपटॉप प्रदान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लाभ क्या हैं?
रु. 4000/- प्रति माह की आर्थिक सहायता
रु. 4000/- प्रति माह की आर्थिक सहायता
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना मे आवेदन कैसे करें?
- योजना में आवेदन के लिए आप विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं ।
- आवेदन फॉर्म का लिंक - http://www.upbalayog.com/assets/website/images/pdf/mahila.pdf
- आवेदन फॉर्म को भरकर कार्यालय जिला बल संरक्षण इकाई या जिला प्रबोशन अधिकारी कार्यालय में जमा करना है।
योजना से जुड़ी अधिक जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के लिए महिला कल्याण विभाग, या विभाग की वेबसाइट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।
इस योजना का लाभ लेकर आर्थिक मदद प्राप्त करें और अपना भविष्य उज्जवल बनाएं!
यह योजना कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक मदद और शिक्षा का सहारा देकर उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने का प्रयास है.




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